हम जमानत नहीं देंगे, आप पावरफुल हैं... दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका, अब उठाएंगे यह कदम
Delhi High Court Denies Bail To AAP Leader Manish Sisodia
Delhi High Court Denies Sisodia Bail: दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल पा रही। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल, मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया।
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि, सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। क्योंकि उनके खिलाफ बेहद गंभीर आरोप हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत दे दी जाती है तो पावरफुल व्यक्ति होने के चलते यह संभावना है कि उनके द्वारा गवाहों और सबूतों को प्रभावित किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे मनीष सिसोदिया
फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे और जमानत मांगेंगे। अब देखना यह होगा कि, सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को कोई राहत मिलेगी या नहीं। या वहां भी सिसोदिया को झटका मिलेगा।
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
बतादें कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। सीबीआई ने 26 फरवरी को आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अगले दिन 27 फरवरी को सिसोदिया को कोर्ट में पेश कर सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड हासिल कर ली थी।
सीबीआई ने दो बार रिमांड पर लिया
गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को दो बार रिमांड पर लिया। सीबीआई को सिसोदिया की पहली रिमांड 4 मार्च तक के लिए मिली थी। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 6 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर फिर से भेज दिया था। वहीं दूसरी रिमांड खत्म होने के बाद से सिसोदिया न न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के अलावा ईडी की कार्रवाई भी चल रही है।